कानूनन

TRIFED को बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (MSCS अधिनियम, 1984) के तहत एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

हु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 (MSCS अधिनियम, 2002) के अधिनियमन के बाद, & nbsp; TRIFED को बाद के अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाता है और अधिनियम की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

इसके बाद ट्राइफेड के उपनियमों को अप्रैल, 2003 में नए बहु राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 के साथ संशोधित करके बहु राज्य सहकारी समितियों के नियमों, 2002 के साथ संशोधित किया गया।.

TRIFED के संशोधित उपनियमों को यहाँ देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।

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